शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की याचिका को लेकर उच्चतम न्यायालय में आज होगी सुनवाई
पटना : बाहुबली व राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने के लिए बिहार सरकार और प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की है। आज कोर्ट में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
बिहार सरकार ने याचिका दायर करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय में राज्य के पक्ष को उचित ढंग से नहीं सुना गया और गवाहों की सुरक्षा से संबंधित अदालत द्वारा पूर्व में जताई गई सारी चिंताओं को दरकिनार करके इस हिस्ट्रीशीटर को जमानत दी गई।
जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की ओर दायर याचिका पर आज सुनवाई करना स्वीकार किया।
भूषण ने सीवान निवासी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की ओर से याचिका दायर की। चंदा बाबू के तीन बेटों की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन अभियुक्त हैं।
याचिका में आधार
-शहाबुद्दीन कट्टर ए श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता।
-उस पर कुल 58 आपराधिक मामले हैं, जिसमें से आठ में दोषी करार दिया जा चुका है।
-हत्या के दो मामलों में शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
-अभी भी हत्या, हत्या का प्रयास, हत्या के उद्देश्य से अपहरण, जबरन उगाही, चोरी और खतरनाक हथियारों के साथ दंगा करने के मामलों में सुनवाई चल रही है।